महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने 5,000 से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन देरी के कारण खत्म हो गया है। MahaRERA इससे पहले भी 388 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुकी है। MahaRERA ने इन रियल एस्टेट डेवलपर्स को चेतावनी दी है कि RERA एक्ट के नियमों और रेगुलेशन का पालन करें, नहीं तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स को निलंबन या रद्द जैसी कार्रवाइयों को सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में करीब 7,400 परियोजनाओं के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं।
MahaRERA के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "महाराष्ट्र में 7,000 से अधिक रद्द परियोजनाएं हैं। इनमें से, लगभग 5,000 परियोजनाएं दिसंबर 2022 तक लैप्स हो गई थीं, और हमने नियमों का पालन न करने को लेकर पिछले सप्ताह 5,000 से अधिक लैप्स परियोजनाओं के डेवलपर्स को नोटिस जारी किया है।"
MahaRERA के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "ये नोटिस RERA एक्ट की धारा 7 के तहत जारी किए गए थे। नोटिस कई प्रकार के उल्लंघनों के कारण जारी किए गए हैं, इसमें तिमाही प्रगति रिपोर्ट को समय पर अपलोड न करने से लेकर, प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी आदि शामिल है, खासतौर से जब प्रोजेक्ट को पर्याप्त बुकिंग और पैसों का कलेक्शन मिल गया हो।"
अधिकारी ने बताया, "डेवलपर्स को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके लिए हम उन्हें एक साल से अधिक समय से चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि, हमने चेतावनी दी है और यदि डेवलपर्स मौका देने के बावजूद नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अगला कदम रजिस्ट्रेशन को निलंबित या रद्द करना हो सकता है।"
RERA एक्ट की धारा 7 क्या है?
रेरा एक्ट की धारा 7 के तहत, अगर प्रमोटर (डेवलपर) किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल पाया जाता है या एक्ट के प्रावधानों को घर खरीदारों के हित में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो रेगुलेटर के पास MahaRERA प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की शक्ति है।