महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर (Maharashtra real estate regulator) ने डेवलपर्स (Developers) से अगले महीने से सभी विज्ञापनों और प्रमोशन में QR कोड लगाने को कहा है। ऐसा न करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरने होगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) ने 27 मार्च को कहा था कि घर खरीदने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए राज्य में सभी नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एक QR कोड सौंपा जा रहा है।
मई 2017, जब महारेरा बनाया गया था, तब से 40,000 से ज्यादा रियस एस्टेट प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इनमें से करीब 5,700 प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं।
रेगुलेटर ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा, 1 अगस्त से, प्रमोटरों को सभी मीडिया में पब्लिश होने वाले हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रचार या विज्ञापन पर QR कोड दिखाना अनिवार्य है। आदेश का पालन न करने पर निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और कम से कम 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
MahaRERA ने आगे कहा, "जुर्माना लगाने पर, भी अगर प्रमोटर 10 दिनों के भीतर गलती को नहीं सुधारता है, तो इसे जारी किए गए निर्देशों का लगातार उल्लंघन माना जाएगा... और ऐसे प्रमोटरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।।"
होमबॉयर्स रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने स्मार्टफोन से QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसमें डेवलपर का नाम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, प्रोजेक्ट के पूरे होने का संभावित समय, शिकायतें, अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद की स्थिति जैसी कई डिटेल शामिल हैं।
महारेरा ने कहा, "घर खरीदार यह जानकारी ले सकेंगे कि क्या स्वीकृत योजना में कोई बदलाव किया गया है, क्या प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया गया है, और ऐसी सभी डिटेल इस QR कोड के जरिए एक क्लिक के साथ आसानी से उपलब्ध होंगे।"