Haryana Property Tax: हरियाणा में खट्टर सरकार ने 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज राशि में 30 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 फीसदी थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 फीसदी ता इजाफा किया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स है। वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स भरने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले और आसान कर दिया है।
इसका मतलब है कि अब अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो उसके बकाया टैक्स पर लगे ब्याज की कुल राशि का सिर्फ 70 फीसदी ही बैसिक टैक्स के साथ जमा करना होगा। सररकार ने 31 जुलाई 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को ही ब्याज राशि में 30 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है।
किसे मिलेगा योजना का फायदा?
जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 फीसदी छूट का फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिले। इसके लिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। हरियाणा प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स ( Haryana Property Tax) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा करने की सुविधा मुहैया कराई है।
हर साल देना होता है प्रॉपर्टी टैक्स
प्रॉपर्टी टैक्स एक वार्षिक टैक्स है, जो पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टीज पर लगाया जाता है। इससे मिलने वाले फंडा का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में विकास में खर्च किया जाता है। इसमें लोगों को बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। बता दें कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे थे। हर जिले में प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर बढ़ रहे थे। लेकिन सरकार के इस फैसले से लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे। जिससे डिफाल्टरों की संख्या में गिरावट आएगी।