ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! अब 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर मिलेंगे ये फायदे

Income Tax Return filing before 31 July: किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता

अपडेटेड May 09, 2023 पर 11:35 AM
Story continues below Advertisement
ITR Filing: देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है।

Income Tax Return filing before 31 July: किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के क्या-क्या फायदे हैं।

डेडलाइन तक ITR नहीं भरने पर लगता है जुर्माना

अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नियमों के मुताबिक आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग में देरी होने पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।


इस काम आता है ITR

अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। ITR किसी भी प्रकार के लोन अप्रूवल के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 में किसी भी साल में नुकसान होने पर उसे अलगे साल लेकार जाने का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।

सरकार देती है छूट

जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार आपको कुछ छूट की अनुमति देती है। इससे टैक्सपेयर्स को अपना बोझ कम करने में मदद मिलती है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करता है।

Stock Market LIVE Updates: बढ़त पर खुला बाजार, फोकस में Mahanagar Gas, Kansai Nerolac, Canara Bank

हिंदी में शेयर बाजारस्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंसऔर अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।