Income Tax Return Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब सात दिन का समय बचा है। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आप समय पर आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकता है। डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये पेनाल्टी भरनी होगी।आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।टैक्सपेयर्स इसके लिए प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं। टैक्सपेयर्स ऑनलाइन ई-फाइलिंग वेबसाइट की सर्विस भी ले सकते हैं।ॉ
ITR फाइलिंग के लिए ले सकते हैं वेबसाइट की सर्विस
आईटीआर फाइल करने के लिए ज्यादातर सभी चार्टेड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेते हैं। या आप थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। जैसे कि क्लीयर (पहले इसका नाम क्लीयर टैक्स था।), टैक्सटूविन, टैक्सबडी, क्विको, माई रिटर्न आदि के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
थर्ड पार्टी वेबसाइट के देने होंगे चार्ज
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये आईटीआ फाइल करना फ्री है। अगर आप प्रोफेशनल या चार्टेड अकाउंटेंट की मदद लेते हैं तो इसके लिए आपको फीस चुकानी होती है। अघर आप ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग वेबसाइट की मदद लेते हैं तो आपको उनको भी एक तय फीस देनी होती है। यहां आपको अलग-अलग वेबसाइट आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) के लिए कितनी फीस ले रहे हैं, इसकी जानकारी दी गई है। आप अपनी इनकम और बजट के मुताबिक इनकी मदद ले सकते हैं। अपने लिए सही पोर्टल चुनने से आईटीआर फाइलिंग का काम आसान हो जाएगा।
ये हैं अलग-अलग वेबसाइट के टैक्स फाइलिंग चार्ज (ITR Filing Charges)