ITR Filing: फर्जी डॉक्यूमेंट से टैक्स चोरी पर एक्शन, इनकम टैक्स विभाग ने भेजना शुरू किया नोटिस

ITR Filing:पिछले कुछ दिनों में गुजरात, हैदराबाद, जम्मूकश्मीर समेत कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए जिनमें एक ही IP एड्रेस से बल्क में आईटीआर भर कर फर्जी टैक्स छूट और रिफंड मांगे गए हैं। अभी पिछले तीन साल के करीब 1500 मामलों में इनक्वायरी नोटिस भेजे गए हैं। नियम के मुताबिक विभाग पिछले तीन साल तक के ITR की जांच कर सकता है

अपडेटेड Jul 25, 2023 पर 5:48 PM
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फर्जी टैक्स क्लेम में पकड़े जाने पर बकाया टैक्स और 200 परसेंट पेनाल्टी और मुकदमे का प्रावधान है। साथ ही सीए और टैक्स एडवोकेट्स पर भी एक्शन हो सकता है

ITR Filing: इनकम टैक्स में छूट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना अब भारी पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में करीब 1500 टैक्सपेयर्स को ऐसे मामलों में नोटिस भेजा है। साथ ही उन CAs या टैक्स एडवोकेट्स के नाम-पते और डिटेल्स भी मांगे हैं, जिन्होंने उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर ऐसे नौकरीपेशा यानि सैलरीड लोगों पर है जो फर्जी रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट, डोनेशन, मेडिकल इंश्योरेंश, होम लोन इंटरेस्ट, विकलांगता और रेयर डिजीज़ के नाम पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं।

गुजरात, हैदराबाद, जम्मूकश्मीर समेत कई जगहों से मिले टैक्स चोरी के बड़े मामले

विभाग ने AI के जरिए पिछले साल के ITR की जांच की है और नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट मांगे हैं। साथ ही उन चार्ट्ड अकाउंटेंट्स के नाम, पते और कांटेक्ट नंबर भी मांगे हैं जिन्होंने उनका ITR भरा है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता लगा रहा है कि अनजाने में गलती हुई है या इसके पीछे किसी सीए या टैक्स एडवोकेट का दिमाग है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गुजरात, हैदराबाद, जम्मूकश्मीर समेत कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए जिनमें एक ही IP एड्रेस से बल्क में आईटीआर भर कर फर्जी टैक्स छूट और रिफंड मांगे गए हैं।


 1500 मामलों में इनक्वायरी नोटिस भेजी गई

अभी पिछले तीन साल के करीब 1500 मामलों में इनक्वायरी नोटिस भेजे गए हैं। नियम के मुताबिक विभाग पिछले तीन साल तक के ITR की जांच कर सकता है। फर्जी टैक्स क्लेम में पकड़े जाने पर बकाया टैक्स और 200 परसेंट पेनाल्टी और मुकदमे का प्रावधान है। साथ ही सीए और टैक्स एडवोकेट्स पर भी एक्शन हो सकता है।

ITR Filing : क्या रिफंड मिलने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023

बताते चलें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आइटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट बहुत नजदीक है। आयकर विभाग के मुताबिक जिस नागरिक की सालाना इनकम 3 लाख से अधिक है उन्हें आइटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। अगर आप आइटीआर फाइल करने से चूके तो पेनाल्टी देनी होगी, साथ ही इनकम टैक्स के नोटिस का भी सामाना करना पड़ सकता है।

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First Published: Jul 25, 2023 5:48 PM

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