ITR Filing 2023: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइलिंग करने के लिए सिर्फ आठ दिन का समय बचा है। अगर आपने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है तो आईटीआर तुरंत फाइल कर दें। टैक्सपेयर्स को आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और लेट आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये डेडलाइन उनके लिए है जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऑडिट कराने की जरूरत होती है।
अभी तक सरकार ने रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने का कोई प्लान अभी तक नहीं है। अगर आप 31 जुलाई 2023 से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। इस डेडलाइन के बाद लेट रिटर्न फाइल करने में 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो भी 80C के तहत क्लेम ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कब टैक्स डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते।
इन मामलों नहीं में नहीं मिलेगी टैक्स डिडक्शन
अगर आपने नए टैक्स रीजिम को चुना है तो आप कई तरह के निवेश पर छूट क्लेम नहीं कर सकते। पुराना टैक्स रीजिम पर TDS क्लेम कर सकते हैं। 80C के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल आदि पर टैक्स छूट पा सकते हैं।