पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से निवेश कर पाएंगे दोगुनी रकम, जानें इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट की डिटेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सीनियर सिटीजन्स 1 अप्रैल 2023 से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इससे पहले पहले इस योजना में इनवेस्टेमेंट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए थी। वित्त विधेयक (Finance Bill) पारित होने के बाद SCSS की डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाए जाने की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है

अपडेटेड Mar 20, 2023 पर 7:09 PM
Story continues below Advertisement
पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से निवेश कर पाएंगे दोगुनी रकम, जानें इंटरेस्ट रेट और टैक्स बेनिफिट की डिटेल

सीनियर सिटीजन्स की कटेगरी में आने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट है। सीनियर सिटीजन्स की कटेगरी में आने वाले लोग अब पोस्ट ऑफिस की योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में ज्यादा निवेश कर पाएंगे। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने साल 2023 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सीनियर सिटीजन्स 1 अप्रैल 2023 से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। इससे पहले पहले इस योजना में इनवेस्टेमेंट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए थी। वित्त विधेयक (Finance Bill) पारित होने के बाद SCSS की डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाए जाने की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।

क्या है पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम

60 साल या उससे ऊपर की उम्र की वरिष्ठ नागरिक पोस्ट ऑफिस की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें वरिष्ठ नागरिकों को एक रेगुलर इनकम के साथ टैक्स में कटौती का बेनिफिट भी मिलता है। इस योजना को सरकार चला रही है और इसमें वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं। SCSS खाता केवल पति या पत्नी के साथ ही ज्वाइंट तरीके से खोला जा सकता है।

PM Kisan Samman Nidhi: 14वीं किश्त जल्द होगी जारी, जानिए तारीख और अन्य पूरी डेटल्स


कितना मिलता है ब्याज

पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम तिमाही आधार पर 8 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर करती है। वरिष्ठ नागरिक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत SCSS में निवेश के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, यह टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख रुपये की कुल सालाना लिमिट के भीतर है जो कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सभी इनवेस्टमेंट के लिए तय किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस फाइनेंशियल ईयर में SCSS लिया जाता है, केवल उसी साल धारा 80सी का लाभ मिलता है। पांच साल के बाद मौजूदा खाते के विस्तार के लिए धारा 80सी के तहत कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा।

हिंदी में शेयर बाजारस्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंसऔर अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।