PM Fasal Bima Yojana: केंद्र सरकार किसानों के फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) चला रही है। इस योजना के तहत किसानों की रबी और खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है। खास बात यह है कि इस पीएम फसल बीमा योजना में सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम पर खरीफ फसलों का बीमा (Kharif Crops Insurance) किया जाता है। बाकी प्रीमियम सरकार की ओर से भरा जाता है। इस तरह किसानों को इस योजना से बहुत ही सस्ती दर पर बीमा का फायदा मिलता है।
यह योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक लाखों रुपये का मुआवजा किसानों को मिल चुका है। हाल ही में एक कार्यक्रम में ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया है। जिन्होंने पीएम फसल बीमा योजना में लाखों रुपए का मुआवजा हासिल किया है।
किसानों को कितना देना होता है प्रीमियम
पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी, नकदी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान होने पर 72 घंटे में सूचना दी जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फायदा पहुंचाने के लिए 18 बीमा कंपनियां, 1.7 लाख बैंक शाखांए और 44000 कॉमन सर्विस सेंटर के सेवाएं दे रहे हैं।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए जानिए कैसे करें अप्लाई
प्रधानमंत्री फसल बीमा के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
72 घंटों के भीतर दें सूचना
अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। बीमा कंपनी यह देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है। इस आंकलन के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी। फिर किसानों के अकाउंट में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी।