Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे ले सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1091 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल राहत और बचाव काम खत्म हो चुका है। अब यहां ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। ताकि ट्रेनों की आवाजही शुरू की जा सके। इस दुर्घटना के बाद मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, घायलों को 2 लाख रुपये और मामूली घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC के जरिए टिकट बुक करते समय भी ट्रैवेल इंश्योरेंस मिलता है? इस तरह की घटनाओं को देखते हुए इंश्योरेंस की अहमियत बढ़ जाती है।
ट्रेनों में टिकट बुकिंग से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प मिलता है। यात्री सिर्फ 35 पैसे चुकाकर 10 लाख का कवर मिलता है। हालांकि, यह ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस रेलवे नहीं बल्कि बीमा कंपनियां मुहैया कराती है। यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर मिलती है और वैकल्पिक होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं।
कैसे लें ट्रैवल इंश्योरेंस?
अगर आप ट्रेन में ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए टिकट लेते वक्त ही अप्लाई करना होता है। जब ऑनलाइन IRCTC से रेलवे टिकट खरीदा जाता है, तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 35 पैसे देने होते हैं। इसके बदले IRCTC आपको 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर यात्री को टिकट खरीदते समय 35 पैसे देकर ये इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना होती है। ऐसी स्थिति में यह इंश्योरेंस बेहद काम आता है। जब आप 35 पैसे देकर बीमा लेते हैं तो टिकट बुक होते ही ईमेल और मैसेज के एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। इसे खोलकर फौरन नॉमिनी की डिटेल्स भर देनी चाहिए। नहीं तो आगे आपको क्लेम करते समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
इस बीमा के तहत यात्रियों को ट्रेन यात्रा के दौरान कीमती सामान और सामान के किसी भी नुकसान की भरपाई की जाती है। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च और मृत्यु की स्थिति में बीमाधारक के नॉमिनी को मुआवजा मुहैया कराया जाता है। अगर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है। तो 10 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं आंशिक रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपये मिलते हैं। गंभीर चोट लगने की स्थिति में 2 लाख रुपये और मामूली चोट लगने पर 10,000 रुपये मिलते हैं।
रेल दुर्घटना के 4 महीने के भीतर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस देने वाली बीमा कंपनी के नजदीकी ऑफिस में जाएं और अपने जरूरी दस्तावेज देकर अपना क्लेम करें। ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा सिर्फ कंफर्म या फिर RAC के लिए है।