इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन तय करने को कहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा संगठन से संबंधित कोई भी अन-वेरिफाइड या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। IRDAI ने कहा कि बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी किए हैं।
IRDAI ने कहा कि किसी संगठन की प्रतिष्ठा उसके कर्मचारियों के व्यवहार से काफी हद तक जुड़ी हुई है। IRDAI ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे संगठन के बिजनेस में मूल्यवर्धन हो।’’
इसमें ‘एक्सेप्टेबल यूसेज ऑफ सोशल मीडिया’ के नाम से एक स्पेसिफिक सेक्शन है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को ‘‘किसी भी ब्लॉग/ चैट फोरम/ डिस्कशन फोरम/ मैसेंजर साइट/ सोशल नेटवर्किंग साइट’’ पर किसी भी अन-वेरिफाइड या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए। इरडा ने आगे कहा कि मीडिया फोरम का इस्तेमाल किसी सर्विस फॉल्ट की रिपोर्ट करने या शिकायत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पर्सनल पोस्ट को लेकर भी दिए निर्देश
इरडा ने सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पर्सनल पोस्ट को लेकर भी अपनी राय दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा कि इंटरनेट पर पर्सनल पोस्ट करते समय कर्मचारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और संगठन का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इरडा ने आगे कहा, "निजी वेबसाइटों या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर किसी संगठन या उसके बिजनेस पर किसी भी प्रकार की आलोचना या टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।"