Income Tax Return 2024: HDFC Bank की टैक्स सेविंग एफडी में करें निवेश, ये है तरीका

Income Tax: इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 5 साल की FD में निवेश करना सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। इसमें पैसा सेफ रहने के साथ रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। हालांकि, ये आपको बता दें कि पांच साल की FD में निवेश करने पर 80C के तहत छूट सिर्फ पुराने टैक्स रीजीम में ही मिलती है

अपडेटेड Feb 14, 2024 पर 10:51 AM
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Income Tax: इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 5 साल की FD में निवेश करना सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है।

Income Tax: इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 5 साल की FD में निवेश करना सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक है। इसमें पैसा सेफ रहने के साथ रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। हालांकि, ये आपको बता दें कि पांच साल की FD में निवेश करने पर 80C के तहत छूट सिर्फ पुराने टैक्स रीजीम में ही मिलती है। नए टैक्स रीजीम में 80C की कोई छूट नहीं मिलती है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए डिफॉल्ट टैक्स रीजीम भी बन गया है। ज्यादातर सभी बैंक टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने का ऑप्शन देते हैं। आप जहां आपका सेविंग अकाउंट है, वहां अपनी पांच साल की एफडी खोल सकते हैं।

एचडीएफसी बैंक टैक्स-सेविंग एफडी: कैसे खोलें

एचडीएफसी बैंक के अनुसार यदि आपके पास पहले से ही एक बैंक खाता है, तो आप निकटतम शाखा में जाकर या अपने नेटबैंकिंग खाते का उपयोग करके एफडी खोल सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एफडी खोल सकते हैं।


अपने नेटबैंकिंग खाते पर जाएं। FD के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी ब्रांच, टाइम पीरियड और पैसा डालें और एक नॉमिनी बनाएं। इसके बाद Continues का बटन दबाएं और वैरिफाई करें। इसके बाद एफडी जमा की रीसिप्ट को डाउनलोड कर लें।

अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक खाता है और आप अपनी निकटतम बैंक ब्रांच में एफडी खोलना चाहते हैं, तो बैंक जाने से पहले एफडी एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भर दें और KYC डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ले जाएं। आपको केवाईसी वैरिफिकेश के लिए अपना ब्रांच में सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेंगे।एचडीएफसी बैंक अपनी टैक्स-सेविंग एफडी पर 7.75% तक ब्याज दे रहा है। टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है।

निवेशक टैक्स सेविंग एफडी में निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी की 1.5 लाख रुपये की सीमा के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकता है। हालांकि, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन एफडी पर मिले ब्याज पर इनकम टैक्स के 80TTB के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

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First Published: Feb 13, 2024 7:56 PM

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