ITR Filing Deadline: अगर समय पर चाहिए अपना इनकम टैक्स रिफंड, तो इस फाइनल स्टेप को न भूलें

ITR Filing Deadline: भारत में आईटीआर फाइलिंग के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये हम सरकार को पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए अपने खर्चों और आय के बारे में बताते हैं। ये पूरा प्रोसेस यानी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना होता है

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:48 AM
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जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है।

ITR Filing Deadline: भारत में आईटीआर फाइलिंग के जरिये टैक्सपेयर्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिये हम सरकार को पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए अपने खर्चों और आय के बारे में बताते हैं। ये पूरा प्रोसेस यानी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें भी फाइनल स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप इसमें चूक गए तो आपको रिफंड अटक सकता है। ये लास्ट स्टेप तय करता है कि आपको अपना रिफंड टाइम पर मिलेगा या नहीं।

रिफंड पाने के लिए ये है फाइनल स्टेप

जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है। वैरिफिकेशन के बाद आपकी आईटीआर ई-वैरिफाइड मानी जाती है। अगर आपने ई-वैरिफिकेशन नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आईटीआर फाइलिंग का फाइनल स्टेप माना जाता है।


ITR फाइलिंग की लास्ट डेट

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। हालांकि, कुछ ऐसी केटेगरी है जिसमें आईटीआर को देर से फाइल किया जा सकता है।

टैक्सपेयर अपना आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स अपनी आईटीआर ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसके उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना होगा।

समय पर ITR फाइल करने पर होते हैं ये फायदे

समय पर आईटीआर फाइल करने के कई फायदे होते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अपना रिफंड समय पर मिल जाता है। आपको एडवांस में जमा किये ज्यादा टैक्स पर रिफंड मिल जाएगा। आईटीआर फाइल करने के लिए काफी सारे स्टेप्स को पूरा करना होता है। आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कई स्टेप्स के बाद आईटीआर फाइलिंग का काम पूरा हो जाता है। फॉर्म-16, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट आदि की जरूरत पड़ती है।

ऐसे करें वैरिफिकेशन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के e-Filing portal:

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिये लॉगिन करें।

ई-फाइल मेन्यू से ई-वैरिफाई रिटर्न पर क्लिक करें।

अपना पैन, असेसमेंट ईयर का साल, आईटीआर का Acknowledgement नंबर, मोबाइल नबंर के बाद Continue पर क्लिक करें।

अपने ई-वैरिफिकेशन तरीके का चुनाव करें। निर्देंशों का पालन करें। आप आधार के साथ लिंक मोबाइल नबंर के जरिये वैरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार पर OTP आएगा। आपके बैंक अकाउंट से ईवीसी जेनरेट होगा। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टफिकेट आएगा।

कैसे जानें की ई-वैरिफिकेशन हुआ या नहीं

आपका ई-वैरिफिकेशन होने पर SMS आएगा। ट्रांजेक्शन आईडी के साथ मैसेज आएगा। साथ ही आपके ई-मेल आईडी पर मेल आएगा।

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First Published: Jul 27, 2023 3:15 PM

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