Income Tax विभाग की तरफ से मिला है डेटा मिसमैच होने का SMS? न हों परेशान, जानें कैसे देना होगा जवाब

Income Tax: क्या आपको भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डेटा मिसमैच होने का SMS मिला है। टैक्सपेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष की जानकारी और टैक्सपेयर्स के दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ मिसमैच देखा गया है

अपडेटेड Feb 27, 2024 पर 10:22 PM
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Income Tax: क्या आपको भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डेटा मिसमैच होने का SMS मिला है।

Income Tax: क्या आपको भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डेटा मिसमैच होने का SMS मिला है। टैक्सपेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है।वित्त मंत्रालय ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष की जानकारी और टैक्सपेयर्स के दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ मिसमैच देखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल के माध्यम से बेमेल जानकारी के बारे में बताया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि ये मैसेज नोटिस नहीं है।

आईटी विभाग ने ब्याज और डिविडेंड इनकम पर तीसरे पक्ष से मिली जानकारी और टैक्सपेयर्स के जमा किये इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के बीच कुछ बेमेल जानकारी की पहचान की गई है। कई मामलों में टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर भी फाइल नहीं किया है।

कैसे दें जवाब?

टैक्सपेयर्स बेमेल जानकारी को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट के कम्पलाएंस पोर्टल पर ऑन-स्क्रीन इसका जवाब दे सकते हैं।


मंत्रालय ने कहा कि विसंगति को दूर करने के लिए टैक्सपेयर्स को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in के कम्पलाएंस पोर्टल में एक ऑन-स्क्रीन करने के लिए जानकारी दी है।

अभी पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी बेमेल दिखाई गई है।

वे टैक्सपेयर्स जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद सीधे पोर्टल पर जा सकते हैं। पहचाने गए बेमेल जानकारी का 'ई-वैरिफिकेशन' टैब के तहत उपलब्ध होगा।

जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं हैं, उन्हें बेमेल देखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर "रजिस्टर" बटन पर क्लिक किया जा सकता है और जानकारी दी जा सकती है।

सफल रजिस्ट्रेशन के बाद ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और बेमेल देखने के लिए पोर्टल पर नेविगेट किया जा सकता है।

ऑन-स्क्रीन टैक्सपेयर्स को अपना जवबा दे सकते हैं। ये बेमेल जानकारी को ठीक करने का काम भी कर सकते हैं।

कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा टैक्सपेयर्स तक पहुंचने और उन्हें सही तरीके से जवाब देने का मौका दिया जा रहा है। ये मौका आईटी विभाग की तरफ से दिया जा रहा है।

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MoneyControl News

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First Published: Feb 27, 2024 10:22 PM

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