क्या आपको भी EPFO में फाइल किया क्लेम नहीं मिला है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) उसे मिलने वाले हर तीसरे क्लेम को खारिज कर रहा है। कई ग्राहकों ने ईपीएफओ के आधिकारिक एक्स हैंडल पर क्लेम निपटाने में देरी से संबंधित अपनी शिकायतें उठाई हैं। क्लेम नहीं मिलने के एक सवाल के जवाब में पेंशन निकाय ने कहा कि अगर किसी दावे को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जाता है तो उसे निपटाने या पीएफ अमाउंट को जारी करने में आम तौर पर 20 दिन लगते हैं।
EPFO 277 मिलियन से अधिक अकाउंट और लगभग 20 लाख करोड़ के फंड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अंतिम पीएफ क्लेम निपटाने के लिए कुल 73.87 लाख दावों में से 33.8 प्रतिशत (24.93 लाख) खारिज कर दिए गए। वहीं, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 46.66 लाख का निपटारा किया गया और 2.18 लाख क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर दिखाए गए।
यह 2017-18 और 2018-19 में क्लेम रिजेक्ट करने की दर से काफी अधिक थी, जब यह क्रमशः 13 प्रतिशत और 18.2 प्रतिशत थी। दावों के लिए कुल आवेदनों में से खारिज किए गए दावों का प्रतिशत निकाले ते 2019-20 में 24.1 प्रतिशत और 2020-21 में 30.8 प्रतिशत रहा। 2021-22 में यह डेटा और अधिक रहा। तब 35.2 क्लेम रिजेक्ट किये गए। यानी, रिजेक्ट किये गए क्लेम का प्रतिशत कुल क्लेम का एक तिहाई से अधिक रहा। बीते पांच सालों में रिजेक्ट किये गए क्लेम का फीसदी बढ़ा है। हालांकि, 2021-21 से 2022-23 तक इसमें मामूली गिरावट आई है।
पिछले साल अक्टूबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अधिकारियों ने अत्यधिक दबाव के तहत होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। यह दबाव ईपीएफओ के मैन्युअल सालाना खाता अपडेट को हाल ही में वापस लेने से पैदा हुआ है। ईपीएफओ का कहनाह कि किसी भी क्लेम का निपटारा 20 दिन में किया जाता है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय बोर्ड ट्रस्टी ईपीएफओ ने 10 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सदस्यों के खातों में EPF पर 8.25 प्रतिशत की सालाना ब्याज दर की सिफारिश की है।