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Telangana Election 2023: तेलंगाना में वोटिंग से पहले चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत, 29 नवंबर से रैली करने की इजाजत

Telangana Election 2023: अदालत ने नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम मेडिकल बेल को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए नायडू को अपनी पार्टी TDP के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी। नायडू 29 नवंबर से चुनावी रैली और सभाएं कर सकेंगे। तेलंगाना में 30 को मतदान है

Akhileshअपडेटेड Nov 20, 2023 पर 5:58 PM
Telangana Election 2023: तेलंगाना में वोटिंग से पहले चंद्रबाबू नायडू को मिली जमानत, 29 नवंबर से रैली करने की इजाजत
Telangana Elections 2023: नायडू 29 नवंबर से चुनावी रैली और सभाएं कर सकेंगे

Telangana Assembly Elections 2023: तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने सोमवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu Bail) को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम मेडिकल बेल को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए नायडू को अपनी पार्टी TDP के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी। नायडू 29 नवंबर से चुनावी रैली और सभाएं कर सकेंगे। तेलंगाना में 30 को मतदान है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आरोपी (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है। याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।" कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने या सार्वजनिक रैलियों तथा बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करने जैसी अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी।

हाई कोर्ट ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी। इसके अलावा, अदालत ने नायडू को अपनी मेडिकल रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

इससे पहले, 16 नवंबर को इस मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (CID) की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) पी सुधाकर रेड्डी और नायडू की ओर से वकील सिद्दार्थ लूथरा की लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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