बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कार्यकाल पूरा होने के बाद भी इंडिया ग्रोथ फंड को बंद नहीं करने के चलते तीन एंटिटीज पर ₹3 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कोटक एसईएएफ इंडिया फंड (Kotak SEAF India Fund) की एक योजना है। इसे बंद नहीं करने के चलते सेबी ने Kotak SEAF India Fund, इनवेस्टमेंट मैनेजर कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स और कोटक महिंद्रा ट्रस्टीशिप सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है। सेबी के आदेश के मुताबिक ओरिजिनल पीपीएम (प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरंडम) में इस योजना का जो टेन्योर फिक्स किया है, उसके बाद भी इसे बंद नहीं किया गया और तीन बार इसका टेन्योर बढ़ाया गया।