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Air India पर DGCA ने ठोका 30 लाख रुपये का जुर्माना, व्हीलचेयर नहीं मिलने पर बुजुर्ग यात्री की हुई थी मौत

DGCA fines Air India ₹30 lakh: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध न होने की घटना के बाद एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है, जो फ्लाइट से एयरपोर्ट तक चलने के बाद गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई

Akhileshअपडेटेड Feb 29, 2024 पर 5:20 PM
Air India पर DGCA ने ठोका 30 लाख रुपये का जुर्माना, व्हीलचेयर नहीं मिलने पर बुजुर्ग यात्री की हुई थी मौत
Air India बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मुंबई एयरपोर्ट पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण बुजुर्ग यात्री को फ्लाइट से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में इस यात्री की मौत हो गई थी। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी।

यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।"

एयरलाइन का जवाब

इस महीने की शुरुआत में DGCA ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।

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