1993 Train Bomb Blasts Case: राजस्थान की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने गुरुवार (29 फरवरी) को 1993 बम विस्फोट मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा (Abdul Karim Tunda) को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी अब्दुल करीम को अजमेर टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेनों में हुए विस्फोटों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। टुंडा के अलावा दो आतंकवादी इरफान और हमीदुद्दीन को इसी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों हमीनुद्दीन और इरफान को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।