Sarkari Saving Scheme: 1 अप्रैल 2023 से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसे छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका ऐलान किया है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी सरकारी सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा। अगर पुराने ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, जब तक वह अपना आधार नबंर नहीं देते हैं।