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by Roopali Sharma | jul  22,  2025

Paytm, PhonePe, GPay से इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे भरें

ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाइए और अपना PAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

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इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं

डैशबोर्ड से “e-Pay Tax” पर क्लिक करें; यहीं से नया टैक्स चालान भरा जाता है।

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“e-Pay Tax” विकल्प चुनें

“न्यू पेमेंट” पर क्लिक करें और टैक्स का प्रकार चुनें। जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स।

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न्यू पेमेंट” पर क्लिक करें

असेसमेंट ईयर, टैक्स की रकम और भुगतान का प्रकार जैसी डिटेल्स भरें।

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सभी ज़रूरी डिटेल्स डालें

फॉर्म फ़िल करने के बाद आपका Challan Identification Number (CIN) बनेगा, इसे सेव करें।

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चालान बनाएं और CIN नोट करें

UPI ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर पेमेंट गेटवे के ऑप्शन जैसे Paytm, PhonePe, GPay में किसी को चुनें

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पेमेंट गेटवे चुनें

पेमेंट के लिए आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा

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QR कोड स्क्रीन पर दिखेगा

Paytm, PhonePe या GPay ऐप खोलें और “Scan & Pay” ऑप्शन चुनें

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अपना UPI ऐप खोलें

स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने UPI ऐप से स्कैन करें

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QR कोड स्कैन करें

टैक्स की वही रकम एंटर करें और UPI पिन डालकर पेमेंट सुरक्षित तरीके से कंप्लीट करें

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रकम भरें और UPI PIN डालें

पेमेंट होते ही UPI ऐप और टैक्स पोर्टल—दोनों पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा

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पेमेंट कन्फर्मेशन चेक करें

चालान की रसीद, UPI ट्रांजेक्शन ID और पोर्टल की ईमेल—all सेव कर लें। ITR फाइलिंग या किसी पूछताछ में इनकी जरूरत पड़ेगी

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रसीद डाउनलोड और सेव करे

इनकम टैक्स पोर्टल के “Payment History” में चेक करें कि चालान दर्ज है या नहीं। CIN नंबर NSDL या पोर्टल पर वेरीफाई भी कर सकते हैं

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भविष्य के लिए रिकॉर्ड रखें

UPI से टैक्स पेमेंट करने पर न तो बैंक जाना पड़ता है न ही नेट बैंकिंग की झंझट रहती है—यह प्रक्रिया सरल, तेज़ और सुरक्षित है

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कोई भी बड़ी रकम UPI से ट्रांसफर करते समय उसका हिसाब ITR में देना अनिवार्य है; विभाग अब UPI ट्रैकिंग और डेटा ईकोसिस्टम के ज़रिए आपकी हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन ट्रेस कर रहा है

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UPI लिमिट और आयकर नियमों के अनुसार ही ट्रांजैक्शन करें

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