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क्या आपका साल 2017 से अटका है इनकम टैक्स रिफंड? अब लें चैन की सांस, 31 जनवरी को आ जाएगा बैंक अकाउंट में पैसा

Income Tax Refund: क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) पिछले 5 सालों से अटका हुआ है? अब आप भी राहत की सांस से सकते हैं। दरअसल, सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है। उन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 12, 2024 पर 7:37 PM
क्या आपका साल 2017 से अटका है इनकम टैक्स रिफंड? अब लें चैन की सांस, 31 जनवरी को आ जाएगा बैंक अकाउंट में पैसा
सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है।

Income Tax Refund: क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) पिछले 5 सालों से अटका हुआ है? अब आप भी राहत की सांस से सकते हैं। दरअसल, सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है। उन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग के एक आदेश के अनुसार ये व्यक्ति अब 31 जनवरी 2024 तक अपना सही रिफंड ले सकेंगे। इन व्यक्तियों को किसी विशेष साल के लिए अपना टैक्स रिफंड नहीं मिला है क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा खत्म होने के कारण टैक्स प्रोसेस नहीं किया जा सका, जिसके कारण वह टैक्स रिफंड अटक गया।

ये शर्त पूरी होने पर मिलेगा रिफंड

अगर आपकी आईटीआर कैलकुलेशन इनकम टैक्स विभाग की कैलकुलेशन से मैच करता है तो ही इनकम टैक्स रिफंड जारी किया जाएगा। आपके बैंक अंकाउंट में आयकर रिफंड जमा होने से पहले धारा 143(1) के तहत एक सूचना का नोटिस आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। टैक्स विभाग के आदेश के मुताबिक वह सबसे पहले उन आईटीआर को प्रोसेस करेगा, जिन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिला है।

पिछले पांच सालों का अटका मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड

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