Income Tax Refund: क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) पिछले 5 सालों से अटका हुआ है? अब आप भी राहत की सांस से सकते हैं। दरअसल, सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है। उन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। आयकर विभाग के एक आदेश के अनुसार ये व्यक्ति अब 31 जनवरी 2024 तक अपना सही रिफंड ले सकेंगे। इन व्यक्तियों को किसी विशेष साल के लिए अपना टैक्स रिफंड नहीं मिला है क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा खत्म होने के कारण टैक्स प्रोसेस नहीं किया जा सका, जिसके कारण वह टैक्स रिफंड अटक गया।