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क्या होता है Nil ITR? जानें किसे भरना होता है ये रिटर्न और क्या मिलते हैं इसमें खास फायदे

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। ये समय ऐसा है जब ज्यादातर टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने में लगे होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि उनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2023 पर 1:58 PM
क्या होता है Nil ITR? जानें किसे भरना होता है ये रिटर्न और क्या मिलते हैं इसमें खास फायदे
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है।

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। ये समय ऐसा है जब ज्यादातर टैक्सपेयर्स ITR फाइल करने में लगे होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि उनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना है। तो जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

क्या है नियम

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है उन्हें टैक्स नहीं भरना होता क्योंकि उन्हें सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये की छूट मिलती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के तहत नहीं आती। टैक्स छूट की लिमिट सिर्फ 2.50 लाख रुपये तक है।

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