यह वित्त वर्ष खत्म होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। कंपनियां हर वित्त वर्ष में मार्च तक की एंप्लॉयी की सैलरी से पूरा टैक्स काट लेती है। एंप्लॉयी की सैलरी टैक्स-डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) के दायरे में आती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी हर महीने टैक्स काटकर एंप्लॉयी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में डालती है। कंपनी एंप्लॉयी की सैलरी से कितना टैक्स काटती है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या टीडीएस कटने के बाद एंप्लॉयी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है? आइए इन सवालों के जवाब जाने की कोशिश करते हैं।