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बिना CA की हेल्प लिए भी फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या है इसका तरीका

31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आपको समय रहते ही अपना यह जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल भी रहते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। वहीं कुछ तरह के टैक्स पेयर्स को ऑडिट की जरूरत भी पड़ती है। अनऑडिटेड टैक्स रिटर्न की जरूरत को भी समझना जरूरी है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 05, 2023 पर 2:32 PM
बिना CA की हेल्प लिए भी फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या है इसका तरीका
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आपको समय रहते ही अपना यह जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल भी रहते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। वहीं कुछ तरह के टैक्स पेयर्स को ऑडिट की जरूरत भी पड़ती है। अनऑडिटेड टैक्स रिटर्न की जरूरत को भी समझना जरूरी है। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट सीए गिरीश नारंग ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से जुड़े मामलों के लिए लोगों को सलाह दी है।

अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म

सीए नारंग ने टैक्स पेयर्स को बताया कि अलग अलग इनकम वालों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से आईटीआर फॉर्म तैयार किए गए हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर भरना आसान माना जाता है। नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से आसान आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरीश नारंग के मुताबिक जो भी टैक्सपेयर्स किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई पेशा कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 44AB के तहत फॉर्म 3 दाखिल करना जरूरी है।

अकाउंटेंट से ऑडिट कराना भी है जरूरी

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