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31 दिसंबर से पहले इन कामों को निपटाना जरूरी, लापरवाही पड़ सकती है महंगी

अगर वित्त वर्ष 2002-23 के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है या आपको अपने मूल ITR में किसी तरह की गड़बड़ी का पता चला है, तो आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भर दें या इसमें संशोधन कर दें। अब देरी से रिटर्न भरने या इसमें संशोधन की समयसीमा घटाकर संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को कर दी गई है। समयसीमा का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है

Abhishek Anejaअपडेटेड Jan 12, 2024 पर 7:35 PM
31 दिसंबर से पहले इन कामों को निपटाना जरूरी, लापरवाही पड़ सकती है महंगी
अगर आपने अपना रिटर्न भरा है, लेकिन अब तक इसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

हम अब जल्द ही कैलेंडर ईयर 2023 को अलविदा कहने वाले हैं। इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कई तरह के जरूरी वित्तीय काम-काज निपटाने के लिए भी यह आखिरी तारीख है:

1. 31 दिसंबर 2023 से पहले रिटर्न भरें या इसमें संशोधन करें

अगर वित्त वर्ष 2002-23 के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है या आपको अपने मूल ITR में किसी तरह की गड़बड़ी का पता चला है, तो आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भर दें या इसमें संशोधन कर दें। अब देरी से रिटर्न भरने या इसमें संशोधन की समयसीमा घटाकर संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को कर दी गई है। समयसीमा का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। लिहाजा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें और इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी नहीं भूलें।

2. अगर पहले से रिटर्न भरा हुआ है, तो ई-वेरिफिकेशन न भूलें

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