क्या घर खर्च से बचाई रकम और गिफ्ट में मिलनेवाले गहने पर लगेगा टैक्स, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय

महिलाओं में घर खर्च के लिए मिलने वाले पैसे में भी महिलाएं सेविंग का तरीका खोच ही लेती है। लेकिन क्या आप जानते है आपको मिले मिले कैश के अलावा मिलने वाले गहने, गैजेट्स जैसे गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनती है। अगर नहीं जानते तो टैक्स गुरु मुकेश पटेल आपको बता दें रहे है कि इनपर टैक्स की देनदारी बनती है या फिर नहीं

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 11, 2023 पर 12:41 PM
क्या घर खर्च से बचाई रकम और गिफ्ट में मिलनेवाले गहने पर लगेगा टैक्स, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय
टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल का कहना है कि घर खर्च से बचाई गई रकम को कई तरह के नाम दिए गए है।

भारत के अधिकांश परिवार में घरों में होने वाले रोजमर्रा के खर्चों और रखरखाव का काम महिलाओं के ही जिम्मे होता है। ऐसे में महिलाओं में घर खर्च के लिए मिलने वाले पैसे में भी महिलाएं सेविंग का तरीका खोच ही लेती है। लेकिन क्या आप जानते है आपको मिले मिले कैश के अलावा मिलने वाले गहने, गैजेट्स जैसे गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनती है। अगर नहीं जानते तो टैक्स गुरु मुकेश पटेल आपको बता दें रहे है कि इनपर टैक्स की देनदारी बनती है या फिर नहीं।

टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल का कहना है कि घर खर्च से बचाई गई रकम को कई तरह के नाम दिए गए है। घर खर्च से बचाई रकम पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। पिन मनी पर क्लबिंग के प्रावधान नहीं लगते है। पिन मनी को गिफ्ट नहीं माना जाता है। पीपीएफ, एसएससी, टैक्स फ्री बॉन्ड के इनकम पर टैक्स छूट मिलती है। हालांकि डिपॉजिट्स पर टैक्स लगेगा।

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गिफ्ट पर टैक्स

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