टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving FD) में इनवेस्ट भारतीय इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। सीनियर सिटीजन्स को भी रिटायरमेंट के बाद भी हर साल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद अपनी कर देनदारी को कम करने के लिए, आप कुछ ऐसे ऑप्शंस की तलाश कर सकते हैं जिनके जरिए आपको टैक्स में कटौती का बेनिफिट मिल सके। टैक्स सेविंग एफडी के जरिए सीनियर सिटीजन्स ब्याज कमाने के साथ साथ टैक्स में बचत का फायदा भी उठा सकते हैं।