Get App

आपको मिला इनकम टैक्स बेनिफिट वापस लिया जा सकता है, जानिए ऐसा कब होता है

अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपका इनवेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रहा है और आप प्रीमियम रोक देते हैं या कोई जरूरत पूरी करने के लिए पैसे निकाल लेते हैं तो इसका असर आपके डिडक्शंस अमाउंट पर पड़ सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 12, 2022 पर 11:50 AM
आपको मिला इनकम टैक्स बेनिफिट वापस लिया जा सकता है, जानिए ऐसा कब होता है
टैक्स बेनिफिट वापस लिए जाने की वजह से आपका टैक्स ब्रेकेट भी बदल सकता है।

एंप्लॉयीज इनवेस्टमेंट डेक्लरेशन (Investment Declaration) में करेंट फाइनेंशियल ईयर में अपने इनवेस्टमेंट प्लान के बारे में बताते हैं। फिर, वे टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए सेक्शन 80सी (Section 80c) के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करते हैं। लेकिन, टैक्स बचाने के लिए सिर्फ इतना करना पर्याप्त नहीं है। आपके लिए उन नियमों के बारे में भी जानना जरूरी है, जिनके कारण टैक्स बेनिफिट आपसे वापस लिए जा सकते हैं।

टैक्स2विन के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने कहा, "डिडक्शंस के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। कोई व्यक्ति इनका दावा तभी कर सकता है, जब खास शर्तें पूरी की जाती हैं। शर्तें पूरी नहीं होने पर पिछले साल दावा किया गया डिडक्शन का पूरा अमाउंट अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकम मान लिया जाएगा।"

यह भी पढ़ें : IGE India ने मुंबई में खरीदे दो लग्जरी अपार्टमेंट, 151 करोड़ रुपये में हुई डील

उन्होंने कहा कि जल्द विड्रॉल, ऐसे मकसद पर किया गया खर्च जिसकी इजाजत नहीं है और निर्धारित समय से पहले इनवेस्टमेंट या एसेट का ट्रांसफर ऐसे कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से टैक्सपेयर्स को दिए गए डिडक्शंस वापस लिए जा सकते हैं।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें