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ITR फाइल करने के बाद अब तक नहीं आया रिटर्न, जानें क्या है इसके पीछे बड़ी वजह

अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको इस बरे में पता होना चाहिए। बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेश करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कंपलीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। बिना इसके फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 06, 2023 पर 11:05 AM
ITR फाइल करने के बाद अब तक नहीं आया रिटर्न, जानें क्या है इसके पीछे बड़ी वजह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका आईटीआर प्रोसेस्ड होने के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके लोग अब अपने रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको इस बरे में पता होना चाहिए। बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेश करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कंपलीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। बिना इसके फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका आईटीआर प्रोसेस्ड होने के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड तुरंत नहीं आता है और इनकम टैक्स पहले से फाइल किए गए टैक्स की डिटेल को उसके पास अवेलबल जानकारी के हिसाब से वेरिफाई करने के बाद आपको रिफंड जारी कर दिया जाएगा।

पहले ही प्रोसेस किये जा चुके हैं इतने आईटीआर

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