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31 अगस्त तक जरूर कर लें अपना ITR वेरिफिकेशन, वरना देना पड़ेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना

अगर आपने अपना आईटीआर इसके लास्ट डेट पर फाइल किया था तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी हो जाती है। दरअसल आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया था तो आपके लिए 31 अगस्त तक इसे वेरिफाई करना जरूरी है।

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 29, 2023 पर 5:56 PM
31 अगस्त तक जरूर कर लें अपना ITR वेरिफिकेशन, वरना देना पड़ेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
ITR E-verification: अगर आपने आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की आखिरी तारीख बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 बिना कोई जुर्माना दिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में अगर आपने अपना आईटीआर इसके लास्ट डेट पर फाइल किया था तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी हो जाती है। दरअसल आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया था तो आपके लिए 31 अगस्त तक इसे वेरिफाई करना जरूरी है।

वेरिफाई ना करने पर होगा ये नुकसान

अगर आपने आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा आपको लेट रिटर्न भरने पर जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। वहीं जिन लोगों ने तय वक्त के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और 30 दिनों के अंदर उसे वेरिफाई भी कर दिया है उनकी फाइलिंग की तारीख को आईटीआर के लिए वास्तविक फाइलिंग के तौर पर मंजूर किया जाएगा। हालांकि अगर वेरिफिकेशन तय तारीख के बाद किया जाता है तो उसे ही रिटर्न जमा करने की तारीख माना जाता है।

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कितना देना पड़ सकता है जुर्माना

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