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लेट ITR File करने पर इन लोगों को नहीं देना होता है जुर्माना, जानें क्या हैं इससे जुड़े नियम

लेट आईटीआर फाइल (Late ITR File) करने के लिए आपको जुर्माना भी चुकाना होगा। जिन भी लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उनको लेट आईटीआर में जुर्माने के तौर पर 5000 रुपये का फाइन भरना होगा। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उनको जुर्माने के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लेट आईटीआर फाइल करते वक्त जुर्मना भरने से राहत दी गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 03, 2023 पर 10:04 PM
लेट ITR File करने पर इन लोगों को नहीं देना होता है जुर्माना, जानें क्या हैं इससे जुड़े नियम
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इसे फाइल करने की आखिरी तारीख थी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इसे फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे तो अब भी आप अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि 31 दिसंबर 2023 लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। भारत में असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए डेडलाइन से पहले रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया था।

लेट ITR फाइल करने पर देना होगा जुर्माना

बता दें कि लेट आईटीआर फाइल करने के लिए आपको जुर्माना भी चुकाना होगा। जिन भी लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है उनको लेट आईटीआर में जुर्माने के तौर पर 5000 रुपये का फाइन भरना होगा। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उनको जुर्माने के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लेट आईटीआर फाइल करते वक्त जुर्मना भरने से राहत दी गई है। ऐसे में आइये यह जान लेते हैं कि क्या आप भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में आते हैं?

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