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ITR रिटर्न देर से फाइल करने पर होगा ये नुकसान, चुकाना पड़ेगा हजारों रुपये का जुर्माना

31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। साथ ही सरकार ने भी अब यह साफ कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आपने डेडलाइन बीतते बीतते अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और इसे आगे भी नहीं बढ़ाया जाता है तो आपको कुछ नुकान भी झेलने पड़ सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 4:41 PM
ITR रिटर्न देर से फाइल करने पर होगा ये नुकसान, चुकाना पड़ेगा हजारों रुपये का जुर्माना
ITR रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है। हालांकि आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है

ITR रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है। हालांकि आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। साथ ही सरकार ने भी अब यह साफ कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आपने डेडलाइन बीतते बीतते अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और इसे आगे भी नहीं बढ़ाया जाता है तो आपको कुछ नुकान भी झेलने पड़ सकते हैं।

देर से ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना

सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। वहीं जीरो इनकम वाले भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 तारीख की डेडलाइन बीतने के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आप जो आईटीआर फाइल करेंगे उसे लेट आईटीआर या फिर विलंबित आईटीआर भी माना जाएगा। हलांकि लेट आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी तय की गई है। आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

चुकाना होगा इतना फाइन

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