Old to New Tax Regime: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इनकम टैक्स के स्लैब रेट में बड़े बदलाव का एलान किया। नए टैक्स सिस्टम के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा पहले 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था जिसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है यानी कि टैक्स रीबेट की सीमा को 5 लाख रुपये की आय से 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण के मुताबिक नया टैक्स सिस्टम अधिक बेहतर और कम कॉम्प्लीकेटेड है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर आपने पुराना टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो नए टैक्स सिस्टम में कैसे शिफ्ट हों।