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ITR भरते हुए जरूर ध्यान में रखें ये बातें, वरना रिफंड मिलने में हो सकती है देरी

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड में देरी या इसके फेल होने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और भी जरूरी जानकारी देने से रह गए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जिससे कि आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसा ज्यादातर ऑफलाइन ITR के मामले में होता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 14, 2023 पर 10:53 PM
ITR भरते हुए जरूर ध्यान में रखें ये बातें, वरना रिफंड मिलने में हो सकती है देरी
एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी होता है

एक साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल  करना जरूरी होता है। हालांकि ITR एक साल में एक बार ही दाखिल किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स हमारी मंथली सैलरी के आधार पर काटा जाता है। इसे ही टीडीएस कहा जाता है। हम जहां पर नौकरी करते हैं वहीं से इनकम टैक्स स्लैब और साल के लिए सैलरी प्लान के आधार पर सैलरी से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि अंतिम टैक्स देनदारी के बारे में ITR फाइलिंग करते वक्त ही पता चलता है। अगर हमारी अंतिम टैक्स देनदारी कुल टीडीएस से कम है तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपकी देनदारी ज्यादा है तो आपको उस अंतर का भुगतान करना होगा।

इनकम टैक्स रिफंड में देरी से बचने के लिए कुछ सलाह

अगर आप इनकम टैक्स रिफंड में देरी या इसके फेल होने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और भी जरूरी जानकारी देने से रह गए हैं तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। जिससे कि आपके रिफंड में देरी हो सकती है। ऐसा ज्यादातर ऑफलाइन ITR के मामले में होता है। ऑफलाइन आईटीआर में कई बार लोग पैन जैसी अहम जानकारियां देने में लापरवाही करते हैं या फिर अपने टैक्स फॉर्म पर साइन करना भी भूल जाते हैं।

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