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ITR Filing ना करने पर आपको होंगे ये नुकसान, जानें इससे जुड़ी हर एक तरह की डिटेल

आईटीआर (ITR Filing) की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है और पिछले साल भी इसे नहीं बढ़ाया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 3.62 करोड़ आईटीआर वेरिफाई हो चुके हैं और 2.13 करोड़ सत्यापित आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:51 AM
ITR Filing ना करने पर आपको होंगे ये नुकसान, जानें इससे जुड़ी हर एक तरह की डिटेल
जब आप अपना ई-वैरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तभी आपकी रिटर्न फाइल मानी जाती है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की डेडलाइन आने में अब केवल हफ्ते भर का समय ही बचा है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। फिलहाल, आईटीआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है और पिछले साल भी इसे नहीं बढ़ाया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 3.62 करोड़ आईटीआर वेरिफाई हो चुके हैं और 2.13 करोड़ सत्यापित आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं।

इस बार आगे नहीं बढ़ाई जाएगी डेडलाइन

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा है कि आयकरदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्रालय 31 जुलाई की समयसीमा को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि फाइलिंग पिछले साल से ज्यादा होगी। आईटी विभाग आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने के लिए बार-बार रिमाइंडर दे रहा है। करदाताओं के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करने के लाभों को सूचीबद्ध करते हुए, इसने कहा कि जल्दी दाखिल करने से वीजा आवेदनों के प्रोसेसिंग में मदद के साथ-साथ लोन और क्रेडिट सुविधाओं तक परेशानी मुक्त पहुंच में मदद मिलेगी।

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