Get App

ITR फाइल नहीं करने पर आपको भुगतने होंगे ये गंभीर नुकसान, 31 तारीख से पहले पहले जमा कर दें रिटर्न

ITR भरने के लिए अब आपके पास लगभग 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। हर एक असेसमेंट ईयर के दौरान सरकार टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम डिटेल को कंसोलिडेट करने और अपना रिटर्न ठीक से फाइल करने के लिए चार महीने का वक्त देती है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:05 AM
ITR फाइल नहीं करने पर आपको भुगतने होंगे ये गंभीर नुकसान, 31 तारीख से पहले पहले जमा कर दें रिटर्न
रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर आपको इसे वेरिफाई भी करना होगा।

इनकम टैक्स फाइलिंग (ITR Filing Process) का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। यानी ITR भरने के लिए अब आपके पास लगभग 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। हर एक असेसमेंट ईयर के दौरान सरकार टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम डिटेल को कंसोलिडेट करने और अपना रिटर्न ठीक से फाइल करने के लिए चार महीने का वक्त देती है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

ITR में कर सकते हैं कटौती और छूट का दावा

आप अपने आईटीआर पर कई कटौतियों और छूटों का दावा कर सकते हैं, जो आपकी कर देनदारी को कम कर सकती हैं। जैसी आप ईलाज में हुई खर्चों, बीमा और होम लोन ब्याज में कटौती करने में सक्षम हो सकते हैं।यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ऐसे में आइये यह जान लेते हैं कि ITR फाइल ना करने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है।

ITR भरने के लिए अब काफी कम समय, जानें इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े तमाम सवालों के जवाब

ITR की समय सीमा चूकने पर जुर्माना

सब समाचार

+ और भी पढ़ें