अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल करना या इसमें संशोधन करना नहीं भूलें। पिछले कुछ साल में देरी से या संशोधित रिटर्न फाइल करने से जुड़ी समयसीमा पहले के मुकाबले कम हुई है। अब देरी से रिटर्न भरने या इसमें संशोधन की समयसीमा घटाकर संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर कर दी गई है।