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ITR Filing: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें अपना टैक्स रिटर्न, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल करना या इसमें संशोधन करना नहीं भूलें। पिछले कुछ साल में देरी से या संशोधित रिटर्न फाइल करने से जुड़ी समयसीमा पहले के मुकाबले कम हुई है

Abhishek Anejaअपडेटेड Jan 12, 2024 पर 7:36 PM
ITR Filing: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें अपना टैक्स रिटर्न, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना
देरी से ITR भरने या इसमें संशोधन करने के बाद इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है।

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल करने में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल करना या इसमें संशोधन करना नहीं भूलें। पिछले कुछ साल में देरी से या संशोधित रिटर्न फाइल करने से जुड़ी समयसीमा पहले के मुकाबले कम हुई है। अब देरी से रिटर्न भरने या इसमें संशोधन की समयसीमा घटाकर संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर कर दी गई है।

समयसीमा का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, आपके पास इसके बाद भी 31 मार्च, 2025 तक फॉर्म ITR-U में अपडेटे रिटर्न भरने का विकल्प होगा। इसके तहत कुल टैक्स और इस पर बकाया ब्याज पर अतिरिक्त 25 पर्सेंट टैक्स देना होगा। बहरहाल, अगर आप अपना ITR भर रहे हैं या इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखना नहीं भूलें:

1. अपने AIS की समीक्षा करें

AIS में कई स्रोतों से जुड़ी जानकारी होती है और यह टैक्सपेयर्स की विभिन्न स्रोतों से होने वाली टैक्स इनकम के बारे में जानने और टैक्स चोरी का पता लगाने का अहम टूल है, मसलन इसमें बैंक से मिलने वाले ब्याज और स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस आदि की जानकारी होती है। AIS ऐसा स्टेटमेंट है, जो जरूरी सूचनाओं के साथ अपडेट होता रहता है। अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि आपके AIS में कुछ नई सूचना आ जाए। ऐस स्थिति में आप AIS में मौजूद सूचना से अपने ITR का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद अगर जरूरत पड़े, तो ITR में संशोधन भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर आप अपना AIS देख सकते हैं।

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