पिछले कुछ सालों में AIS टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी डॉक्युमेंट बन गया है। एआईएस का मतलब है 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट'। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्सपेयर्स के ट्रांजेक्शंस की जानकारी होती है। यह एक तरह का कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर का एआईएस तैयार करता है। इसमें उन सभी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी होती है, जो आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान किया है। इसे फॉर्म 26AS का अपग्रेड वर्जन भी कहा जा सकता है। एआईएस के जरिए आप अपनी इनकम और डिडक्शंस को जान सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ी दिख रही है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। यह आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले करना होगा।
