नई टैक्स रीजीम (New Tax Regime) फाइनेंस एक्ट, 2020 में पेश की गई थी। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को आसान टैक्स स्ट्रक्चर और कम टैक्स रीजीम का ऑप्शन देना था। दरअसल, कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उपलब्ध डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का लाभ नहीं उठाते हैं। नई टैक्स रीजीम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टैक्सपेयर्स को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गई। यह ओल्ड टैक्स रीजीम का विकल्प है। यह फैसला टैक्सपेयर को करना है कि वह नई और पुरानी में से किस रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है। टैक्सपेयर्स के एक वर्ग ने नई टैक्स रीजीम का स्वागत किया था। लेकिन, अब भी ज्यादातर टैक्सपेयर्स पुरानी रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।