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ITR भरते समय कभी न करें हाउस रेंट से जुड़ी ये गलती, वरना देना पड़ सकता है 200% टैक्स

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है। इस बीच डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों से निपटने की कोशिशें तेज कर दी है, जो टैक्स बचाने के लिए नकली हाउस रेंट की रसीदों, या दान में दी गई रकम की नकली रसीदों आदि का इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के आईटीआई को चिन्हित करने में जुटा हुआ है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:46 AM
ITR भरते समय कभी न करें हाउस रेंट से जुड़ी ये गलती, वरना देना पड़ सकता है 200% टैक्स
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के आने में अब केवल एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) जमा करने की समय सीमा खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो हमारी सलाह है इसे आप तुरंत भर लें, वरना आगे रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। रिटर्न भरते हुए यह भी ध्यान रखें कि आप टैक्स बचाने के लिए उसमें कोई भी गलत जानकारी नहीं दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों से निपटने की कोशिशें तेज कर दी है, जो टैक्स बचाने के लिए नकली हाउस रेंट की रसीदों, या दान में दी गई रकम की नकली रसीदों आदि का इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के आईटीआई को चिन्हित करने में जुटा हुआ है।

नियमों के मुताबिक, सैलरी वाला व्यक्ति अपने मकान मालिक के पैन का खुलासा किए बिना हाउस रेंट के नाम पर ₹1 लाख तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। हालांकि इससे अधिक के हाउस रेंट पर उनके मकान मालिक के पैन का खुलासा करना होता है और उसकी रसीद को भी दिखाना पड़ता है।

कई टैक्सपेयर्स इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब उन्हें नोटिस भेजकर इसके प्रूफ की मांग करनी शुरू कर दी है। यदि चोरी पकड़ी जाती हैं, तो ऐसे टैक्सपेयरस को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है। इसके बाद जब यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने टैक्स बचाने के लिए कम आय दिखाई है, तो डिपार्टमेंट उसके आय पर लागू टैक्स का करीब 200% तक जुर्माना लगा सकता है।

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