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ITR Filing : एंप्लॉयर को टैक्स-सेविंग प्रूफ देना भूल गए तो भी टैक्स-बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए आपको क्या करना होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते उम्मीद थी कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। आईटी डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें से 91 फीसदी वेरिफायड हो चुके हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:05 AM
ITR Filing : एंप्लॉयर को टैक्स-सेविंग प्रूफ देना भूल गए तो भी टैक्स-बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं, जानिए आपको क्या करना होगा
अगर 31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते उम्मीद थी कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। आईटी डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें से 91 फीसदी वेरिफायड हो चुके हैं। अगर 31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। अगर किसी वजह से आपने अपने एंप्लॉयर को समय पर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट की जानकारी नहीं दी है तो भी आप टैक्स-छूट का फायदा उठा सकते हैं।

एंप्लॉयर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मांगते हैं इनवेस्टमेंट प्रूफ

आम तौर पर एंप्लॉयर (कंपनियां) अपने एंप्लॉयीज से हर साल जनवरी के दूसरे हफ्ते टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट के प्रूफ मांग लेती हैं। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत किया गया निवेश शामिल है। इसमें पीपीएफ, ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, म्यूचुअल फंड्स की टैक्स स्कीम सहित करीब एक दर्जन सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। यह निवेश 1 अप्रैल, 2023 या उसके बाद किया गया होना चाहिए। इसके अलावा HRA क्लेम और मेडीक्लेम पॉलिसीज के प्रीमियम पर भी डिडक्शन मिलता है।

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