फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते उम्मीद थी कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। आईटी डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, जिसमें से 91 फीसदी वेरिफायड हो चुके हैं। अगर 31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। अगर किसी वजह से आपने अपने एंप्लॉयर को समय पर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट की जानकारी नहीं दी है तो भी आप टैक्स-छूट का फायदा उठा सकते हैं।