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ITR फाइलिंग में फर्जी किराया रसीद देने पर भुगतने होंगे गंभीर नुकसान, लग सकता है टैक्स का 200% जुर्माना या हो सकती है जेल

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ITR फाइल करते समय गलतियां पाई जाती हैं, तो विभाग के पास गलत रिपोर्ट की गई आय पर लागू कर का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। आयकर अधिनियम मकान किराया भत्ता (HRA) और डोनेशन के संबंध में कुछ कर छूट और कटौती देता है। एचआरए से ऐसी छूट का दावा करने के लिए, कई बार टैक्सपयर्स नकली किराया रसीद का सहारा भी लेते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 01, 2023 पर 10:32 PM
ITR फाइलिंग में फर्जी किराया रसीद देने पर भुगतने होंगे गंभीर नुकसान, लग सकता है टैक्स का 200% जुर्माना या हो सकती है जेल
टैक्स डिपार्टमेंट कथित तौर पर टैक्स से बचने के लिए फर्जी किराया रसीदों का उपयोग करने वाले करदाताओं से निपटने के लिए कदम उठा रहा है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 को खत्म होने के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट कथित तौर पर टैक्स से बचने के लिए फर्जी किराया रसीदों का उपयोग करने वाले करदाताओं से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गलतियां पाई जाती हैं, तो विभाग के पास गलत रिपोर्ट की गई आय पर लागू कर का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। आयकर अधिनियम मकान किराया भत्ता (HRA) और डोनेशन के संबंध में कुछ कर छूट और कटौती देता है। एचआरए से ऐसी छूट का दावा करने के लिए, कई बार टैक्सपयर्स नकली किराया रसीद का सहारा भी लेते हैं। जिसके बाद किराया रसीद या डोनेशन की गलत कटौती की वजह से नोटस में वैध दस्तावेज, किराये का पेमेंट प्रूफ या दिए गए डोनेशन का प्रूफ मांग सकते हैं।

इन स्थितियों में मानी जाती है इनकम की गलत रिपोर्टिंग

तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित न होने वाले व्यय का दावा, या अकाउंट बुक में किसी भी गलत इंट्री को दर्ज करना आय की गलत रिपोर्टिंग माना जाता है, और इसलिए इस तरह की कम रिपोर्ट पर देय कर के 200 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाता है। डीवीएस एडवाइजर्स के संस्थापक और सीईओ दिवाकर विजयसारथी ने सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 को दिए बयान में कहा, "आय पर धारा 270ए के तहत शुल्क लगाया जा सकता है।"

ITR फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन भी है जरूरी, अगर चूक गए तो आपको होगा 5,000 रुपयों का नुकसान

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

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