इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 को खत्म होने के साथ, टैक्स डिपार्टमेंट कथित तौर पर टैक्स से बचने के लिए फर्जी किराया रसीदों का उपयोग करने वाले करदाताओं से निपटने के लिए कदम उठा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गलतियां पाई जाती हैं, तो विभाग के पास गलत रिपोर्ट की गई आय पर लागू कर का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। आयकर अधिनियम मकान किराया भत्ता (HRA) और डोनेशन के संबंध में कुछ कर छूट और कटौती देता है। एचआरए से ऐसी छूट का दावा करने के लिए, कई बार टैक्सपयर्स नकली किराया रसीद का सहारा भी लेते हैं। जिसके बाद किराया रसीद या डोनेशन की गलत कटौती की वजह से नोटस में वैध दस्तावेज, किराये का पेमेंट प्रूफ या दिए गए डोनेशन का प्रूफ मांग सकते हैं।