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ITR Filing : क्या रिफंड मिलने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

इनकम टैक्स रिटर्न में आप सरकार को इस बात की जानकारी देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपनी कमाई कितनी रही है और इस पर आपने कितना टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:52 AM
ITR Filing : क्या रिफंड मिलने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है?
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में हर स्रोत से हुई इनकम की जानकारी देना जरूरी है। क्या आप आईटीआर फाइल करते वक्त अपनी किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं? अगर हां तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के रिविजन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न में आप सरकार को इस बात की जानकारी देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपनी कमाई कितनी रही है और इस पर आपने कितना टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एसेसमेंट ईयर 31 मार्च, 2024 को खत्म होगा। इसके हिसाब से आप 31 दिसंबर, 2023 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।

क्या मैं प्रोसेसिंग के बाद रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं?

अगर आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई है तो भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते है। रिवाइज्ड रिटर्न को सेक्शन 139 (5) के तहत ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड का पेमेंट भी कर दिया हो। अगर आपको रिफंड का पेमेंट हो गया है तो भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू शाह ने कहा, "झटपट प्रोसेसिंग के तहत रिटर्न की प्रोसेसिंग दो दिन में हो जा रही है। इसलिए अगर आपके रिटर्न और रिफंड की प्रोसेसिंग हो गई है तो भी आपके पास रिटर्न को रिवाइज करने का अधिकार है।"

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