इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में हर स्रोत से हुई इनकम की जानकारी देना जरूरी है। क्या आप आईटीआर फाइल करते वक्त अपनी किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं? अगर हां तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के रिविजन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न में आप सरकार को इस बात की जानकारी देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपनी कमाई कितनी रही है और इस पर आपने कितना टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एसेसमेंट ईयर 31 मार्च, 2024 को खत्म होगा। इसके हिसाब से आप 31 दिसंबर, 2023 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।