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बिना फॉर्म 16 के भी कर सकते हैं ITR फाइलिंग, जानें क्या है इसका कंपलीट प्रोसेस

हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए नियमों के मुतबिक हर एक ऑफिस के अपने टीडीएस इनकम वाले इंप्लॉइज के लिए फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है और आप नौकरीपेशा व्यक्तियों की कटेगरी में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 26, 2023 पर 7:36 PM
बिना फॉर्म 16 के भी कर सकते हैं ITR फाइलिंग, जानें क्या है इसका कंपलीट प्रोसेस
हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है।

 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई तरह के दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। इन्ही अहम दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फॉर्म 16 (Form 16) भी है। हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए नियमों के मुतबिक हर एक ऑफिस के अपने टीडीएस इनकम वाले इंप्लॉइज के लिए फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है। हालांकि अगर आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है और आप नौकरीपेशा व्यक्तियों की कटेगरी में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं ITR

एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौकरीपेशा व्यक्ति फॉर्म 16 के बिना भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उनको भुगतान पर्ची और फॉर्म 26AS जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। साथ ही इसके लिए आपको कुछ चरणों का पालन भी करना होगा। बिना फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करने के लिए संबंधित फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी सभी सैलरी स्लिप को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इन पर्चियों में सैलरी, अलाउंस, कटौती और दूसरी कटौतियों का डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी स्लिप, अलाउंस और बोनस को मिलाकर इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए।

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