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31 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें क्या है जुर्माने के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन

31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं? 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 01, 2023 पर 8:45 PM
31 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें क्या है जुर्माने के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन
इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी

इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं?

क्या 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR

31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। इस तारीख तक आप अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख या फिर उससे नीचे की इनकम वालों को लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। किसी व्यक्ति को यह जुर्माना देना आवश्यक है, भले ही कोई टैक्स पेमेंट ना हो। हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिबेट लिमट से कम है तो लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी।

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