31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। इस तारीख तक आप अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख या फिर उससे नीचे की इनकम वालों को लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। किसी व्यक्ति को यह जुर्माना देना आवश्यक है, भले ही कोई टैक्स पेमेंट ना हो। हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिबेट लिमट से कम है तो लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी।