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अब जल्दी मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या प्लानिंग कर रहा है IT डिपार्टमेंट

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड (ITR) दाखिल करने के बाद रिफंड तुरंत नहीं आ जाता है। बल्कि यह पहले से भुगतान किए गए टैक्स का डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसके पास अवेलबल जानकारी के वेरिफाई करने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। आम तौर पर आपके आटीआर को दाखिल करने के बाद रिफंड को आप तक पहुंचने के लिए लगभग 20-45 दिन तक का वक्त लग जाता है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Aug 26, 2023 पर 10:54 PM
अब जल्दी मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, जानें क्या प्लानिंग कर रहा है IT डिपार्टमेंट
आयकर विभाग (Income Tax Department) टैक्स रिफंड (Tax refund) हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम को कम करने की योजना बना रहा है

आयकर विभाग (Income Tax Department) टैक्स रिफंड (Tax refund) हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम को कम करने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिफंड के टाइम को 16 दिनों से घटाकर 10 दिनों की करने की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नई टाइम लिमिट चालू फाइनेंशियल ईयर के दौरान से ही लागू हो जाएगी।

रिफंड हासिल करने के लिए लग सकता है इतना टाइम

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड (ITR) दाखिल करने के बाद रिफंड तुरंत नहीं आ जाता है। बल्कि यह पहले से भुगतान किए गए टैक्स का डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उसके पास अवेलबल जानकारी के वेरिफाई करने के बाद ही रिफंड जारी किया जाता है। आम तौर पर आपके आटीआर को दाखिल करने के बाद रिफंड को आप तक पहुंचने के लिए लगभग 20-45 दिन तक का वक्त लग जाता है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टैक्स डिपार्टमेंट ने हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोसेसिंग को तेज बना दिया है। जिस वजह से एवरेज प्रोसेसिंग टाइम घट कर केवल 16 दिन का ही रह गया है।

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