ITR Filings: टैक्यपेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) ऑनलाइन भर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स के लिए अब ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभी तक ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध थे। हालांकि अब इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के जरिए इनके ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में आसानी हो, इसके लिए उनसे जुड़े बहुत सारी जानकारियां फॉर्म में पहले से ही भरी होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में सबसे अधिक सैलरीपेशा लोग या इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स होते हैं। इन लोगों के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद फॉर्म भरने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है।