ITR FIlings: ऑनलाइन जारी हुआ ITR फॉर्म, आखिरी तारीख के बाद लगेगा ₹5000 का जुर्माना, जानें लास्ट डेट

ITR Filings: टैक्यपेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) ऑनलाइन भर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स के लिए अब ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभी तक ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध थे। सैलरीपेशा या इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है

Moneycontrol Newsअपडेटेड May 25, 2023 पर 5:02 PM
ITR FIlings: ऑनलाइन जारी हुआ ITR फॉर्म, आखिरी तारीख के बाद लगेगा ₹5000 का जुर्माना, जानें लास्ट डेट
31 जुलाई के बाद ITR फॉर्म भरने वालों को ब्याज के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है

ITR Filings: टैक्यपेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) ऑनलाइन भर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स के लिए अब ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभी तक ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध थे। हालांकि अब इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के जरिए इनके ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में आसानी हो, इसके लिए उनसे जुड़े बहुत सारी जानकारियां फॉर्म में पहले से ही भरी होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में सबसे अधिक सैलरीपेशा लोग या इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स होते हैं। इन लोगों के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद फॉर्म भरने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है।

विभिन्न कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख-

1. ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, अविभाजित हिंदू परिवार (HUF), एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AOP) या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), जिनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

2. जिन व्यवसायों के अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।

3. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी30 नवंबर 2023 है।

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