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Income Tax : टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए फर्जी डॉक्युमेंट देने से मुसीबत में फंस सकते हैं आप, जानिए इसकी वजह

Income Tax : हर वित्त वर्ष की शुरुआत में कंपनियां अपने एंप्लॉयीज से यह पूछती हैं कि वित्त वर्ष में वे कितना टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर, कंपनियां कैलेंडर ईयर के आखिर में इसका प्रूफ सब्मिट करने को कहती हैं। इनवेस्टमेंट प्रूफ मिल जाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट एंप्लॉयी की सैलरी से टैक्स काटना शुरू करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 12, 2024 पर 7:36 PM
Income Tax : टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए फर्जी डॉक्युमेंट देने से मुसीबत में फंस सकते हैं आप, जानिए इसकी वजह
Income Tax Planning: इनकम टैक्स प्लानिंग टैक्स देनदारियों को कम करने और सेविंग बढ़ाने में मदद करती है।

Income Tax : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में एक फुल पेज विज्ञापन (advertisement) दिया है। इसमें टैक्सपेयर्स को फर्जी डिडक्शंस और एग्जेम्प्शन क्लेम नहीं करने की नसीहत दी गई है। यह विज्ञापन तब आया है, जब प्राइवेट कंपनियां अपने एंप्लॉयीज से इनवेस्टमेंट प्रूफ मांग रही है। ज्यादातर कंपनियों ने एंप्लॉयीज को मेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए इनवेस्टमेंट का प्रूफ फाइनेंस डिपार्टमेंट को 15 जनवरी तक भेज दें। बच्चों की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए फीस पेमेंट का प्रूफ भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजना जरूरी है।

अप्रैल में एंप्लॉयर मांगते हैं इनवेस्टमेंट प्लान

हर वित्त वर्ष की शुरुआत में कंपनियां अपने एंप्लॉयीज से यह पूछती हैं कि वित्त वर्ष में वे कितना टैक्स सेविंग्स इनवेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर, कंपनियां कैलेंडर ईयर के आखिर में इसका प्रूफ सब्मिट करने को कहती हैं। इनवेस्टमेंट प्रूफ मिल जाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट एंप्लॉयी की सैलरी से टैक्स काटना शुरू करता है। वह जनवरी से मार्च तक तीन महीनों में सैलरी से बराबर किस्त में टैक्स काट लेता है। इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) कहा जाता है।

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