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ITR की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया ऑनलाइन फीचर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के कंप्लायंस पोर्टल पर ऑन-स्क्रीन फंक्शन पेश किया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक, इसका मकसद ब्याज और डिविडेंड को लेकर थर्ड पार्टी की सूचना और इनकम टैक्स रिटर्न के बीच असमानता को दूर करना है। टैक्स विभाग का कहना है कि कई मामलों में टैक्सपेयर्स ने अपना ITR भी फाइल नहीं किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 27, 2024 पर 4:49 PM
ITR की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया ऑनलाइन फीचर
कंप्लायंस पोर्टल के भीतर मौजूद ऑनस्क्रीन फंक्शन में किसी भी अतिरिक्त डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के कंप्लायंस पोर्टल पर ऑन-स्क्रीन फंक्शन पेश किया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक, इसका मकसद ब्याज और डिविडेंड को लेकर थर्ड पार्टी की सूचना और इनकम टैक्स रिटर्न के बीच असमानता को दूर करना है। टैक्स विभाग का कहना है कि कई मामलों में टैक्सपेयर्स ने अपना ITR भी फाइल नहीं किया है।

ऑनस्क्रीन फंक्शन को ऐक्सेस करने का तरीका

जो टैक्सपेयर्स पहले से ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए खाते में लॉग इन करने के बाद कंप्ल्यांस पोर्टल पर डायरेक्ट पाथ उपलब्ध है। गड़बड़ी को 'ई-वेरिफिकेशन' (e-Verification) टैब के तहत देखा जा सकता है। जो लोग ई-फाइलिंग पर रजिस्टर्ड नहीं है, वे वेबसाइट पर जाकर 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें और इसके बाद उन्हें जरूरी जानकारी भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर्स अपने ई-फाइलिंग एकाउंट्स में लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद वे कंप्लायंस पोर्टल को ऐक्सेस कर गड़बड़ियों को देखकर उसे दुरुस्त कर सकते हैं।

डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं

कंप्लायंस पोर्टल के भीतर मौजूद ऑनस्क्रीन फंक्शन में किसी भी अतिरिक्त डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। टैक्सपेयर अपने जवाब के जरिये पोर्टल पर गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि इस पहल का मकसद टैक्सपेयर्स को गड़बड़ियां सुधारने के लिए अवसर मुहैया कराना है।

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